बंद करना

    आरटीआई सहायक जन सूचना अधिकारी

    केंद्रीय अधिनियम यह जिम्मेदारी निम्नलिखित को देता है: लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ): जो आरटीआई आवेदन प्राप्त करने और उनका प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) जो केवल आवेदन प्राप्त करने और उन्हें पीआईओ को भेजने के लिए जिम्मेदार हैं।